Bangladesh ISKCON: बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने किया इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने से इनकार

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बांग्लादेश में इस्कॉन (Bangladesh ISKCON) मंदिर से जुड़े चिन्मय कृष्ण दास की राजद्रोह में गिरफ्तारी के बाद तनाव है। दास को जेल भेजे जाने के बाद हुई हिंसा में चटगांव में एक वकील सैफुल इस्लाम की जान गई है। इसके लिए बहुत से लोगों ने इस्कॉन पर उंगली उठाई है। इस बीच हिंसा के बाद इस्कॉन पर बैन हेतु कोर्ट में अर्जी दी गई थी। बांग्लादेश की सरकार ने भी कोर्ट में इस्कॉन को ‘कट्टरपंथी संगठन’ कहा था। बता दें कि बांग्लादेश में हाईकोर्ट ने इस्कॉन (Bangladesh ISKCON) पर बैन लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने गुरुवार को इस्कॉन की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने पर स्वत: संज्ञान लेते हुए आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। 

सुप्रीम कोर्ट के वकील मोहम्मद मोनिर उद्दीन की दलील को किया ख़ारिज

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के वकील मोहम्मद मोनिर उद्दीन ने बुधवार को हाई कोर्ट की पीठ के समक्ष इस्कॉन (Bangladesh ISKCON) से जुडी कुछ समाचार पत्र में प्रकाशित खबरों को पेश करअदालत से अनुरोध किया कि वह इस संबंध में स्वत: संज्ञान लेकर सरकार को संगठन पर प्रतिबंध लगाने व चटगांव, रंगपुर और दिनाजपुर में धारा 144 लगाने का निर्देश दे। इससे पहले अदालत ने अटॉर्नी जनरल से इस्कॉन की हालिया गतिविधियों के संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देने को कहा था। बता दें कि गुरुवार के दिन अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने कार्यवाही शुरू होने पर उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति फराह महबूब और न्यायमूर्ति देबाशीष रॉय चौधरी की पीठ के समक्ष यह जानकारी रखी। 

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33 आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार

जानकारी के मुताबिक पीठ ने उम्मीद जताई कि “सरकार को कानून-व्यवस्था की स्थिति तथा बांग्लादेश के लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए।”  बड़ी बात यह कि उन्होंने यह टिप्पणी तब की जब अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल अनीक आर. हक और डिप्टी अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असद उद्दीन ने उच्च न्यायालय की पीठ को बताया कि “वकील सैफुल इस्लाम अलिफ की हत्या और इस्कॉन की गतिविधियों के संबंध में तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं और इन मामले में 33 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया गया है।”

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