उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में धर्म और पहचान छिपाकर हिन्दू लड़की से शादी करने और गर्भपात कराने के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई, वहीं इसके पिता को भी 2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाते हुए सख्त टिप्पणी की और कहा कि “यह मामला लव जिहाद (Love Jihad) के माध्यम से अवैध धर्मांतरण का है। मुस्लिम पुरुष इसी तरह शादी के माध्यम से हिन्दू महिलाओं को इस्लाम में धर्मांतरण कर निशाना बना रहे हैं। इस मामले की सुनवाई कर लग रहा है कि देश में पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करने की खास साजिश रची जा रही है।”
यह देश की अखंडता, एकता और संप्रभुता के लिए बड़ा खतरा है
बता दें कि बरेली एडीजे (फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम) ने लव जिहाद (Love Jihad) और अवैध धर्मांतरण के इस मामले में थाना देवरनिया क्षेत्र जादौपुर निवासी आलिम को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी आलिम ने आनंद बनकर एक हिन्दू छात्रा से शादी की और संबंध बना जबरन गर्भपात कराया। कोर्ट ने अपने आदेश की प्रति मुख्य सचिव और डीजीपी को भेजने का निर्देश देते हुए कहा कि हिन्दू महिलाओं पर दबाव डालकर, शादी और नौकरी आदि का लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। जिस तरह से यह हो रहा है, उससे विदेशी फंडिंग से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह देश की अखंडता, एकता और संप्रभुता के लिए बड़ा खतरा है। समय रहते इस पर रोक लगाना बेहद जरूरी है।
आलिम का मकसद था लव जिहाद (Love Jihad) और अवैध धर्मांतरण
कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाते हुए अपने फैसले में कहा कि, आलिम का मकसद साफ था, इसने अपनी पहचान छिपाकर पीड़िता के साथ धोखेबाजी की। उससे शादी कर यौन शोषण किया। इस तरह के लव जिहाद (Love Jihad) और अवैध धर्मांतरण के मामले रोकने के लिए उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 है। हमारा संविधान देश के सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार-प्रसार का मौलिक अधिकार देता है, लेकिन अवैध तरीके से धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता। कोर्ट ने इस मामले में दोषी आलिम के पिता साबिर को भी सजा सुनाई है। साबिर को कोर्ट ने पीडि़त छात्रा को डराने-धमकाने और पीटने का दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई।
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