Kolkata Case: अप्राकृतिक मौत की एंट्री और CCTV फुटेज पर Supreme Court ने उठाए अहम सवाल, कही यह बड़ी बात

Kolkata Case Supreme Court

कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को फिर से सुनवाई की। इस दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने अस्पताल में भीड़ द्वारा किए गए हमले और तोड़फोड़ के मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। जिसपर कोर्ट ने कई सवाल भी किए। वहीं, सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कोर्ट द्वारा एक सप्ताह का और समय मिल गया है। कोर्ट ने हड़ताल पर गए डॉक्टरों को कल शाम 5 बजे तक ड्यूटी पर लौटने का निर्देश दिया है। 

बंगाल सरकार सीबीआई से कुछ छिपाना चाहती है

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए बंगाल सरकार के स्टेटस रिपोर्ट की समीक्षा की। बंगाल सरकार के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट सौंपते हुए बताया कि, “डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिससे 23 लोगों की मौत हो गई।” वहीं, सीबीआई की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि “बंगाल सरकार इस घटना के बारे में सीबीआई से कुछ छिपाना चाहती है। जिसकी वजह से अभी तक हमें स्टेटस रिपोर्ट की कॉपी नही दी गई है।” 

सुप्रीम कोर्ट ने उठाए कई सवाल 

सीजेआई चंद्रचूड़़ ने स्टेटस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद कई सवाल पूछे। सीजेआई ने कपिल सिब्बल से पूछा कि “पीड़िता की अप्राकृतिक मौत का वक्त क्या था और उसकी एंट्री कब की गई?” इस पर सिब्बल ने बताया कि “मृत्यु प्रमाण पत्र 1.47 बजे मिला और अप्राकृतिक मौत को लेकर एंट्री रात 2.55 बजे दर्ज हुई।” इस पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पूछा कि “फिर इतना समय क्यों लगा?” लेकिन सिब्बल जवाब नहीं दे पाए।

17 सितंबर को होगी अगली सुनवाई 

वहीं सीजेआई ने जब पूछा कि “तलाशी और शव की बरामदगी कब हुई?” तो सिब्बल ने कहा कि “रात 8.30 बजे शव की बरामदगी हुई और जब शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गए तब तलाशी प्रक्रिया शुरू हुई। उससे पहले घटनास्थन का फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराया गया। इन फुटेज को सीबीआई को सौंप दिया गया है।” हालांकि सीबीआई ने उस फुटेज को अधूरा बताया। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कपिल सिब्बल से एक बार फिर पूछा कि “पुलिस ने FIR कब दर्ज की?” तो सिब्बल ने कहा कि “दोपहर 2.55 बजे FIR दर्ज हुई और दोपहर 1.47 बजे डेथ सर्टिफिकेट जारी हुआ।” इस पर सीजेआई ने सिब्बल से कहा कि “हमें अप्राकृतिक मौत के मामले में अगली सुनवाई पर स्पष्टीकरण चाहिए।” अब इस मामले की सुनवाई 17 सितंबर को होगी। 

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