संभल जिले में रविवार को जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसक घटना हुई, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। आज जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा इंतजाम कड़े (Sambhal On High Alert) किए गए हैं और इस दौरान शहर में पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है। गुरुवार को पुलिस ने मस्जिद के आस-पास के इलाकों में फ्लैग मार्च किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शहर में हालात सामान्य हो रहे हैं और लोगों के बीच सुरक्षा का एहसास पैदा करने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) श्रीश चंद्र की अगुवाई में पुलिस ने प्रमुख बाजारों में फ्लैग मार्च किया।
मुस्लिम धर्मगुरुओं से की बैठक
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और जुमे की नमाज के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। ASP के अनुसार किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए पुलिस टीम पूरी तरह से तैयार हैं। इसके अलावा स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन ने इस संबंध में मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ एक बैठक भी की है, जिससे सभी को सुरक्षा के उपायों के बारे में जानकारी दी जा सके। कोई अप्रिय घटना ना हो इसलिए संभल में हाई अलर्ट (Sambhal On High Alert) की घोषणा की गई है।
सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश होगी
इसके साथ ही जुमे की नमाज के दौरान जामा मस्जिद के सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की जाएगी। मुस्लिम और हिंदू पक्ष के वकीलों ने इस मामले में अपनी तैयारी पूरी कर ली है।
5 जिलों में सुरक्षा अलर्ट
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संभल के सभी संवेदनशील स्थानों पर पुलिस तैनात है और मुरादाबाद मंडल के पांच जिलों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। संभल के शहर काजी कारी मोहम्मद अलाउद्दीन अजमली ने भी शहरवासियों से अपील की कि वे जुमे की नमाज अपने मोहल्ले की मस्जिदों में पढ़ें और बाहरी क्षेत्रों से आने वाले लोग भी अपनी स्थानीय मस्जिदों में नमाज अदा करें।
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सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
इसी मामले से संबंधित मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें निचली अदालत द्वारा सर्वे कराने के आदेश को चुनौती दी गई है। याचिका में यह मांग की गई है कि इस फैसले पर तत्काल रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई होगी, जिसमें एक पक्ष शाही जामा मस्जिद का प्रबंधन है, जबकि दूसरे पक्ष में हरि शंकर जैन शामिल हैं। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है और कहा है कि यह मामला असाधारण है, इसलिए अदालत को त्वरित कदम उठाने चाहिए।
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