लैला खान हत्याकांड: सौतेले पिता परवेज़ तक को मौत की सजा

मुंबई, 24 मई 2024: मुंबई की एक सत्र अदालत ने बॉलीवुड अभिनेत्री लैला खान और उनके परिवार के पांच सदस्यों की नृशंस हत्या के मामले में उनके सौतेले पिता परवेज़ तक को मौत की सजा सुनाई है। यह मामला 13 साल से लंबित था, जब परिवार को फरवरी 2011 में लापता घोषित किया गया था। न्यायाधीश एसबी पवार ने इसे ‘दुर्लभतम दुर्लभ’ मामला बताते हुए मौत की सजा सुनाई।

लैला खान (30), उनकी माँ शेलीना (50), बड़ी बहन अजमिना (32), जुड़वाँ भाई-बहन ज़ारा और इमरान (25), और चचेरी बहन रेशमा को आखिरी बार तक के साथ इगतपुरी में देखा गया था, इसके बाद वे लापता हो गए। पुलिस जांच के बाद तक को उनकी निर्मम हत्याओं का दोषी पाया गया, जो परिवार की संपत्तियों पर कब्जा करने की बुरी नीयत रखता था। इनमें ओशिवारा में एक फ्लैट और दुकान, मीरा रोड पर एक फ्लैट, और इगतपुरी में एक फार्महाउस सहित कीमती आभूषण और नकद राशि शामिल थी।

मुकदमे के दौरान साबित हुआ कि जम्मू और कश्मीर के वन ठेकेदार तक ने परिवार के प्रति भारी असुरक्षा और द्वेष पाल रखा था। उसे उनके समृद्धि और स्वतंत्रता से नफरत थी, खासकर जब अजमिना, रेशमा और ज़ारा दुबई से लौटे और अपने मुनाफे में से उसे कुछ नहीं दिया। यह रंजिश उसकी हत्यारी मंशा को हवा दी।

तक ने एक पूर्वनिर्धारित योजना के तहत शाकिर हुसैन वानी को परिवार के इगतपुरी घर का चौकीदार नियुक्त किया। उस दिन तक और शेलीना के बीच एक विवाद हुआ, जिससे तक ने शेलीना को एक कुंद हथियार से मार दिया। जब अन्य परिवार के सदस्य उनकी मदद के लिए आए, तो उन्हें भी चाकू और छड़ से हमला करके मार डाला गया। तक और वानी ने फिर पीड़ितों को परिसर में दफना दिया और घर में आग लगा दी ताकि कोई सबूत न बचे।

यह अपराध महीनों बाद सामने आया, जब जम्मू और कश्मीर के अधिकारियों ने तक को किसी अन्य आपराधिक गतिविधि में पकड़ा। बाद की जांच में परिवार के अवशेष संपत्ति पर पाए गए, जिससे तक की हत्याओं में संलिप्तता की पुष्टि हुई।

लोक अभियोजक पंकज चव्हाण ने मौत की सजा की वकालत की, अपराध की पूर्वनियोजित और भयानक प्रकृति को रेखांकित करते हुए। अदालत ने वर्षों में 40 गवाहों का साक्षात्कार किया, जिससे तक की दोषसिद्धि संदेह से परे साबित हुई। तक की दया की अपील के बावजूद, जिसमें उसने अपने बाकी परिवार की जिम्मेदारी का हवाला दिया, अदालत ने यह निर्धारित किया कि उसके कार्यों की तीव्रता और क्रूरता मौत की सजा को उचित ठहराती है।

परवेज़ तक की सजा और दोषसिद्धि लालच और क्रूरता से चिह्नित एक दुखद अध्याय का अंत करती है, जिससे न्याय प्रणाली की गंभीरता और निष्पक्षता का प्रमाण मिलता है।

मामले का सारांश: पीड़ित: लैला खान, उनकी माँ शेलीना, भाई-बहन अजमिना, ज़ारा, इमरान, और चचेरी बहन रेशमा। हत्यारा: परवेज़ तक प्रेरणा: संपत्ति का हड़पना, गलतियों के लिए प्रतिशोध। अपराध स्थल: महाराष्ट्र के इगतपुरी में परिवार का फार्महाउस। सजा: हत्या के लिए मौत की सजा, सबूत नष्ट करने के लिए सात साल की कठोर कैद, और ₹10,000 का जुर्माना। फैसला: न्यायाधीश एसबी पवार द्वारा सुनाया गया और ‘दुर्लभतम दुर्लभ’ के रूप में वर्गीकृत।

इस मामले का परिणाम लालच और द्वेष के परिणामों का कड़ा स्मरण है, जो न्यायपालिका की जिम्मेदारी को रेखांकित करता है कि वे सबसे देरी से चल रहे मामलों को भी उचित गंभीरता से निपटाएं।

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