दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक (PA) बिभव कुमार को आम आदमी पार्टी (AAP) की सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तीस हजारी कोर्ट ने उन्हें 28 मई तक चार दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है।
घटना और गिरफ्तारी: स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि 13 मई को मुख्यमंत्री के आवास पर उनसे मारपीट की गई। इस घटना के संबंध में मालीवाल की शिकायत पर बिभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। 18 मई को दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार को गिरफ्तार किया, और 19 मई को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें पांच दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा।
न्यायिक हिरासत: बिभव कुमार को 23 मई को फिर से कोर्ट में पेश किया गया, जहां न्यायाधीश गौरव गोयल ने उन्हें चार दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस ने न्यायिक हिरासत की मांग की थी, क्योंकि बिभव कुमार जांच के दौरान सहयोग नहीं कर रहे थे और अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड भी नहीं बताया।
जांच और SIT की भूमिका: दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार को मुंबई भी ले जाकर उनके आईफोन का डेटा रिकवर करने की कोशिश की। इस मामले की जांच के लिए अब एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित की गई है, जिसे नॉर्थ दिल्ली की DCP अंजिता चेप्याला लीड कर रही हैं।
कानूनी कार्यवाही: बिभव कुमार के वकील राजीव मोहन ने धारा 165 के तहत तलाशी और जब्त चीजों की सूची की मांग की है। कोर्ट ने बिभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका निरर्थक घोषित कर दी थी, क्योंकि उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था।
स्वाति मालीवाल का बयान: स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि घटना के समय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पास के ही कमरे में थे, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। केजरीवाल ने मीडिया से कहा कि वह इस मामले की निष्पक्ष जांच चाहते हैं और न्याय की मांग की है।
इस मामले की आगे की सुनवाई 28 मई को होगी, जहां बिभव कुमार को कोर्ट में फिर से पेश किया जाएगा।