Chandan Gupta Murder Case: एनआईए कोर्ट ने चंदन गुप्ता की हत्या करने वाले सभी 28 दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
करीब सात साल बाद यूपी के कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान हुए दंगे में मारे गए चंदन गुप्ता (Chandan Gupta Murder Case) को न्याय मिला है। बता दें कि कासगंज में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने चंदन गुप्ता की हत्या के मामले में गुरुवार को 28 लोगों को दोषी ठहराया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी पाया, जबकि दो को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। 28 लोगों को हत्या, हत्या का प्रयास, दंगा और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के मामले में दोषी ठहराया गया। बता दें कि सितंबर 2019 में कासगंज सत्र न्यायालय ने 23 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय किए। बाद में नवंबर 2019 में अतिरिक्त सात व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय किए गए।
तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन को गोली मार (Chandan Gupta Murder Case) दी थी
26 जनवरी 2018 विश्व हिंदू परिषद और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता तकरीबन 100 मोटर साइकिलों पर तिरंगा और भगवा झंडा लेकर निकले थे। इस तिरंगा यात्रा में एबीवीपी कार्यकर्ता चंदन गुप्ता भी शामिल था। तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन को सलीम, वसीम और नसीम समेत अन्य लोगों ने सरकारी गर्ल्स इंटर कॉलेज के पास रोक दिया था। इस बीच यात्रा के दौरान कुछ स्थानीय मुस्लिम युवकों ने झड़प हो गई थी। झड़प देखते ही देखते दंगे में बदल गई और पलक झपकते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया था। विवाद इतना बढ़ा कि पथराव हुआ। इसके बाद सलीम ने कथित तौर पर चंदन को गोली मार (Chandan Gupta Murder Case) दी थी। और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मौत के बाद कासगंज में हालात कई दिनों तक तनावपूर्ण थे। तनाव इस कदर था कि एक हफ्ते तक वहां दंगे हुए थे।
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चंदन (Chandan Gupta Murder Case) की मां ने कहा कि “इस फैसले से मुझे शांति मिली है
चंदन के माता-पिता ने कोर्ट फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की थी। नम आँखों से चंदन (Chandan Gupta Murder Case) की मां ने कहा कि “इस फैसले से मुझे शांति मिली है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बेटा चंदन अभी भी हमारे घर-आंगन में है।” उन्होंने कि “सभी दोषियों को मौत की सजा दी जानी चाहिए।” बता दें कि चंदन की हत्या के आरोप में दोषी वसीम जावेद, नसीम,जाहिद, फैजान, मुनाजिर रफी,असलम, तौफीक, खिल्लन,आसिफ जिमवाला को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इनके अलावा इमरान,साकिर,शवाब अली,जीशान, राहत, मोहसिन,जफर, शमशाद, खालिद परवेज ,फैजान, आमिर, रफी, सलीम, मुनाजिर को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
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