यूपी की योगी सरकार ने लव जिहाद रोकने के लिए विधानसभा में ‘लव जिहाद बिल’ (Love Jihad Law) पास करा लिया है। इस बिल में दोषी को आजीवन कारावास तक की सजा देने का प्रावधान किया गया है। जब से यह बिल पास हुआ है, तभी से पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। इसी बीच महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता उदय सामंत ने भी इस बिल पर बड़ा बयान दिया है। सामंत ने इस बिल को जरूरी बताते हुए कहा कि, जिस तरह का कानून यूपी सरकार ने बनाया है, उसी तरह का कानून महाराष्ट्र सरकार को भी बनाना चाहिए। इसके साथ ही सामंत ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जो भी कानून बनाया जाएगा, शिवसेना उसका पूरा समर्थन करेगी। बता दें कि, उदय सामंत ने इस बिल की मांग ऐसे समय में की है जब विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुका है। महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना मिलकर सरकार चला रहे हैं और गृहमंत्री बीजेपी के नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस (Deputy CM Devendra Fadnavis) हैं।
यूपी में पास हुए ‘लव जिहाद बिल’ (Love Jihad Law) में क्या है?
यूपी की भाजपा सरकार ने प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए विधानसभा में ‘लव जिहाद बिल’ (Love Jihad Law) लेकर आई थी, जो भारी बहुमत से पास हो गया। नए बिल में किए गए प्रावधानों के अनुसार अगर कोई व्याक्ति किसी नाबालिग, दिव्यांग, मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति, महिला, अनुसूचित जनजाति का धर्म परिवर्तन कराता है, तो उस दोषी को आजीवन कारावास की सजा देने के साथ एक लाख रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इसी तरह, सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर भी दोषी को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा हो सकती है। बिल में कहा गया है कि अगर धर्मांतरण में शामिल कोई व्यक्ति किसी विदेशी या अवैध संगठन से धन लेता पाया गया, तो उसे भी 7 साल से लेकर 14 साल तक की कैद के साथ कम से कम 10 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। यूपी की भाजपा सरकार इससे पहले धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2021 लेकर आई थी, उस विधेयक में दोषी को एक से लेकर 10 साल तक की सजा देने का प्रावधान था। उसी विधेयक को संशोधन के जरिए सजा और जुर्माने की दृष्टि से और भी मजबूत बनाया गया है।