अब स्पैम कॉल्स करने वालों की खैर नहीं: 1 सितंबर से लागू होगा TRAI का यह नया नियम

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भारत में बढ़ते स्पैम कॉल्स और फर्जी कॉल्स की समस्या से निपटने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने एक बड़ा कदम उठाया है। 1 सितंबर 2024 से, TRAI का नया नियम लागू होगा, जिसके तहत टेलीमार्केटिंग या प्रमोशनल कॉल्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल नंबरों को दो साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।

टेलीकॉम सेक्टर में धोखाधड़ी रोकने के लिए किए जा रहे हैं प्रयास 

TRAI के चेयरमैन डॉ. राम शर्मा ने बताया कि यह नियम सरकार के उन प्रयासों का हिस्सा है, जो टेलीकॉम सेक्टर में धोखाधड़ी रोकने के लिए किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, “हमारा मकसद है कि लोगों को अनचाहे कॉल्स और मैसेज से मुक्ति मिले। इस नए नियम से स्पैम कॉल्स की संख्या में बड़ी कमी आएगी।” नए नियम के तहत, यदि कोई व्यक्ति अपने पर्सनल नंबर का इस्तेमाल प्रमोशनल कॉल्स के लिए करता है, तो उसका नंबर दो साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि वह नंबर किसी भी तरह के कॉल या मैसेज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों को भी इस नियम के तहत जिम्मेदार ठहराया है।

फर्जी कॉल की शिकायत पर टेलीकॉम कंपनी को 72 घंटे के अंदर करनी होगी जरूरी कार्रवाई 

TRAI के सीनियर अधिकारी अनिल कुमार ने बताया, “अगर कोई ग्राहक फर्जी कॉल की शिकायत करता है, तो टेलीकॉम कंपनी को 72 घंटे के अंदर उस समस्या का समाधान करना होगा और जरूरी कार्रवाई करनी होगी। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है, तो उस पर भी जुर्माना लगाया जाएगा।” पिछले साल के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में हर महीने लगभग 30 करोड़ स्पैम कॉल्स किए जाते हैं। इनमें से करीब 45% कॉल्स फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े होते हैं। TRAI के इस नए नियम से उम्मीद की जा रही है कि इन कॉल्स की संख्या में 70-80% तक की कमी आएगी। टेलीकॉम एक्सपर्ट रवि शर्मा कहते हैं, “यह नियम बहुत जरूरी था। लोग रोजाना परेशान होते थे इन अनचाहे कॉल्स से। अब उम्मीद है कि स्थिति में सुधार आएगा। लेकिन इसके लिए सख्त मॉनिटरिंग की जरूरत होगी।”

स्पैम या फर्जी कॉल की तुरंत करें शिकायत 

TRAI ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह के स्पैम या फर्जी कॉल की शिकायत तुरंत करें। इसके लिए एक टोल-फ्री नंबर 1800-11-0420 जारी किया गया है। साथ ही, TRAI की वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इस नए नियम के लागू होने से उम्मीद की जा रही है कि भारत के टेलीकॉम सेक्टर में फर्जी कॉल्स और धोखाधड़ी की घटनाओं में बड़ी कमी आएगी। TRAI का मानना है कि इससे यूज़र्स के लिए एक सुरक्षित टेलीकॉम वातावरण तैयार होगा। 

इससे स्पैम कॉल्स में आएगी कमी 

कुल मिलाकर बात यह कि TRAI ने स्पैम और फर्जी कॉल्स रोकने के लिए नया नियम बनाया है। इसके अनुसार 1 सितंबर 2024 से, प्रमोशनल कॉल्स करने वाले नंबरों को 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। इस नियम से स्पैम कॉल्स में 70-80% तक कमी आने की उम्मीद है।

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