इस साल देश भर के करदाताओं (टैक्सपेयर्स) ने बेहद बड़ी संख्या में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किए हैं। इन लोगों ने अपनी कर वापसी (टैक्स रिफंड) का बेसब्री से इंतजार शुरू कर दिया है। सामान्यतः इनकम टैक्स विभाग 10 से 30 दिनों के अंदर ही कर वापसी जारी कर देता है। लेकिन अगर आपका रिफंड देर से मिल रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यदि इनकम टैक्स विभाग में देरी होती है, तो आपको ब्याज के साथ टैक्स रिफंड मिलेगा।
रिफंड में देरी पर ब्याज का प्रावधान
भारत सरकार ने कर वापसी (इनकम टैक्स रिफंड) में देरी होने पर एक अच्छा प्रावधान किया है। यह प्रावधान टैक्सपेयर्स के हित में है। अगर आपका रिफंड देर से मिलता है, तो आपको उस पर सालाना 6% का ब्याज दिया जाएगा। ये ब्याज 1 अप्रैल से लेकर रिफंड मिलने की तारीख तक का होगा। लेकिन ध्यान देने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपका रिफंड राशि आपके कुल भरे गए टैक्स का 10% से कम है, तो आपको ब्याज नहीं मिलेगा। साथ ही, ब्याज तभी दिया जाएगा जब आपने अपना आयकर रिटर्न तय समय से पहले ही फाइल कर दिया हो।
रिफंड में देरी होने पर क्या करें?
अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) देर से मिल रहा है, तो सबसे पहले अपने ई-मेल इनबॉक्स की जांच कर लें। कई बार ऐसा होता है कि आपकी आयकर रिटर्न में कोई छोटी-मोटी गलती हो जाती है, जिसकी वजह से उसके प्रोसेसिंग में देरी हो जाती है और रिफंड प्राप्त नहीं हो पाता। इसके अलावा, आप इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी अपने रिफंड का स्टेटस देख सकते हैं। यह जानकारी आपको यह बताएगी कि आपका रिफंड किस स्टेज पर है और कब तक मिल सकता है।
इनकम टैक्स रिफंड (IncomeTax Refund) में देरी होने पर घबराने की नहीं है जरूरत
इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) में देरी होने पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भारत सरकार ने टैक्सपेयर्स के हित में एक अच्छा प्रावधान किया है – अगर रिफंड में देरी होती है, तो आपको ब्याज के साथ पूरा रिफंड दिया जाएगा। बस ध्यान रखें कि आपने अपना आयकर रिटर्न सही और समय पर फाइल किया हो। इन सब बातों का ख्याल रखने से आप निर्विघ्न रूप से अपना टैक्स रिफंड प्राप्त कर सकेंगे।
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