Baba Asaram: बाबा आसाराम को अंतरिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल के आधार पर दी राहत

Baba Asaram

बाबा आसाराम (Baba Asaram) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के बलात्कार मामले में आसाराम को मेडिकल आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है।

क्या है मामला?

सुप्रीम कोर्ट (Suprime Court) ने हार्ट के इलाज के लिए शर्तों के साथ आसाराम को अंतरिम जमानत दी है। आसाराम को अपने ही गुरुकुल की छात्रा से यौन दुराचार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसे वह जेल में काट रहे हैं। उन्हें चिकित्सा कारणों के आधार पर यह जमानत दी गई है।

आसाराम को जोधपुर सेंट्रल जेल (Jodhpur Central Jail) से भगत की कोठी स्थित आरोग्य चिकित्सा केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। उनके वकील ने बताया कि आसाराम दिल के मरीज (Heart Patient) हैं और उन्हें पहले भी हार्ट अटैक (Heart Attack) आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि जमानत के दौरान पुलिस तैनात रहेगी ताकि कोई गड़बड़ी न हो।

अदालत ने स्पष्ट किया है कि जमानत पर रिहा होने के बाद बाबा आसाराम (Baba Asaram) सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और अपने अनुयायियों से नहीं मिलेंगे।

सजा को निलंबित करने की मांग

बाबा आसाराम (Baba Asaram) ने पहले भी ट्रायल कोर्ट द्वारा 2013 के बलात्कार मामले में दी गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की याचिका दाखिल की थी।

जनवरी 2023 में सुनाई गई थी सजा

जनवरी 2023 में सत्र न्यायालय ने आसाराम को बलात्कार मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। यह मामला गांधीनगर के पास उनके आश्रम में रहने वाली एक महिला द्वारा दर्ज किया गया था। हाई कोर्ट (High Court) ने उनकी उम्र और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भी कोई राहत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने अन्य मामलों पर भी गौर किया था, जिसमें साबरमती आश्रम में दो लड़कों की हत्या और गवाहों तथा पीड़ितों के रिश्तेदारों पर हमले शामिल थे।

इसे भी पढ़ें:- तिब्बत में फिर महसूस हुए भूकंप के झटके

आसाराम की दलील

बाबा आसाराम (Baba Asaram) ने अपनी याचिका में कहा था कि वह एक साजिश का शिकार हैं और बलात्कार के आरोप झूठे हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि शिकायत दर्ज करने में 12 साल की देरी हुई थी, जिसे ट्रायल कोर्ट ने गलत तरीके से स्वीकार किया।

Latest News in Hindi Today Hindi news हिंदी समाचार

#BabaAsaram #SupremeCourt #HighCourt #HeartAttack 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *