Digital Personal Data Protection Act (DPDP): 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आसान नहीं होगा सोशल मीडिया का इस्तेमाल
अगस्त 2023 में संसद द्वारा पारित डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (DPDP) के तहत अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया (Social Media) इस्तेमाल करने के लिए माता-पिता की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इस नए कानून के तहत नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलना (Social Media Account) अब उतना आसान नहीं रहेगा।
माता-पिता की अनुमति होगी आवश्यक
नए नियमों के अनुसार बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट (Social Media Account) खोलने से पहले माता-पिता की अनुमति लेना जरूरी होगा। इस अनुमति को सत्यापित करने के लिए डिजिटल टोकन (Digital Token) का उपयोग किया जाएगा, जो अस्थायी होगा और वर्चुअल टोकन वेरिफिकेशन (Virtual Token Verification) के समय दिया जाएगा।
अकाउंट बनाना होगा कठिन
सोशल मीडिया (Social Media) का बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। मौजूदा समय में सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए कोई विशेष नियम नहीं हैं, जिससे किसी भी उम्र का बच्चा अकाउंट बना सकता है। हालांकि, नए नियमों के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अकाउंट बनाने के लिए माता-पिता की अनुमति सहित कई शर्तें पूरी करनी होंगी।
विशेषज्ञों की चिंताएं
आईटी विशेषज्ञों (IT Expert) ने इस मसले पर सवाल उठाए हैं कि जब कोई बच्चा अकाउंट बनाने के लिए अपनी उम्र कम बताएगा, तब माता-पिता की सहमति कैसे ली जाएगी। मसौदे के मुताबिक यह सत्यापन तब जरूरी होगा जब बच्चा अपनी उम्र 18 साल से कम बताएगा।
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सुझाव देने का अवसर
अभी इस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। सरकार ने मसौदे पर आम जनता से राय मांगी है, जो 18 फरवरी तक दी जा सकती है। सभी सुझावों पर विचार करने के बाद नियमों को लागू करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।
प्राइवेसी की सुरक्षा
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वेरिफिकेशन के लिए डिजिटल टोकन का उपयोग किया जाएगा, जिससे माता-पिता को ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह टोकन अस्थायी होगा, जिससे प्राइवेसी को लेकर कोई समस्या नहीं होगी।
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