आजकल अमूमन अधिकतर बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर सुविधा उपलब्ध कराते हैं। बैंक के लॉकर में रखे सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी बैंक की होती है। बैंक में चोरी या डकैती होने पर बैंक आपको मुआवजे के साथ पैसा वापस करते हैं। कारण यही जो हम अपने ज्यादातर कीमती सामान बैंक लॉकर (Locker Insurance) में रखते हैं। और फिर रखकर बेफिक्र हो जाते हैं। है न? लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर मामले में ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसे भी मामले होते हैं, जिनमें बैंक आपके लॉकर में रखे सामान के लिए जिम्मेदार नहीं होते। फिर ऐसी स्थिति में आपको मुआवजा भी नहीं मिलता। मुआवजा नहीं मिलने आपको काफी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। भले ही यह आपके लिए यह अचंभित करने वाली बात हो। लेकिन सच यही है। ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात यह कि बैंक कुछ मामलों में आपके लॉकर की जिम्मेदारी नहीं लेते। इसलिए यदि आप भी बैंक के लॉकर में अपना कीमती सामान रखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले लॉकर सुविधा संबंधी नियमों को अच्छे से जान लें।
इन मामलों में बैंक ग्राहक के सर्विस चार्ज के मुताबिक करता है 100 गुना तक भरपाई – Locker Insurance
मान लीजिए किसी बैंक के लॉकर में आपने अपना बेशकीमती सामना रखा है और इस बीच बैंक में चोरी हो जाए या फिर डाका पड़ जाए तो क्या होगा? तो आपको बता दें कि ऐसे में मामले में लॉकर में इस तरह की किसी तरह की घटना होने पर बैंक खुद ग्राहकों से संपर्क करता है। ग्राहकों को एक फॉर्म और शपथ पत्र दिया जाता है। इसमें ग्राहकों को अपने लॉकर में रखे सामान का ब्योरा लिखना होता है। जिसके बाद बैंक जांच करके उसका मुआवजा देते हैं। यानी बैंक ग्राहक के सर्विस चार्ज के मुताबिक 100 गुना तक भरपाई करता है। यदि किसी ने 10 हजार रुपये सर्विस चार्ज दिया है तो बैंक उसे 10 लाख तक का मुआवजा देंगे। मान लीजिए यदि बैंक में आग लग जाती है और ऐसे में बैंक लॉकर में रखा आपका सामान जल जाता है तो? तो बता दें कि ऐसे मामलों में भी बैंक ही जिम्मेदार होता है। यह बैंक की लापरवाही मानी जाती है। नियमों के तहत बैंक इस स्थिति में ग्राहकों को 100 गुना मुआवजा देते हैं।
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इन मामलों में बैंक लॉकर में रखे सामान के लिए नहीं देता मुआवजा
जाहिर सी बात है आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसे कौन से मामले हैं, जिनमें बैंक लॉकर में रखे सामान के लिए जिम्मेदार नहीं होता। तो आपको बता दें कि प्राकृतिक आपदाओं में बैंक को हुए नुकसान पर बैंक मुआवजा नहीं देता। प्राकृतिक आपदा मसलन, भूकंप आना, बिजली गिरना अथवा बाढ़ आना। इन मामलों में बैंक लॉकर में रखे सामान का आपको कोई मुआवजा नहीं देता है।
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