महिला पहलवानों से कथित यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी बृजभूषण सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बृजभूषण ने उनके खिलाफ दर्ज FIR, चार्जशीट और निचली अदालत द्वारा आरोप तय करने के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट ने बृजभूषण के वकील से मामले में एक शार्ट नोट जमा करने को कहा है।
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण की याचिका की मेंटनेबिलिटी पर सवाल उठाया। दिल्ली हाई कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा कि जब मामले में चार्ज फ्रेम हो चुका है, तो आप कोर्ट में क्यों आए हैं। इस पर उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया।
बृजभूषण के वकील ने कहा कि इस मामले में छह शिकायतकर्ता हैं और FIR दर्ज कराने के पीछे एक छिपा हुआ एजेंडा है। वकील ने तर्क किया कि सभी घटनाएं विभिन्न स्थानों पर हुई है और यह सब एक साजिश के तहत किया गया काम है। हालांकि, कोर्ट में वकील की दलीलें नहीं मानी गईं और बृजभूषण के खिलाफ सुनवाई जारी रहेगी। दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई अब 26 सितंबर को होगी।
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