ITR फाइलिंग: आयकर रिटर्न (अपडेट) का प्रावधान बजट 2022 में डाला गया था जो करदाताओं को त्रुटियों या चूक के मामले में अतिरिक्त करों के भुगतान पर आयकर रिटर्न (ITR) अपडेट या फाइल करने की अनुमति देता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(8) के साथ धारा 140बी के तहत आयकर रिटर्न (अपडेट) दाखिल किया जाता है।
आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई को समाप्त हो गई, इस बीच करदाता जुर्माना अदा करने के बाद 31 दिसंबर, 2024 से पहले विलंबित आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल कर सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि 31 जुलाई, 2024 तक रिकॉर्ड 7.28 करोड़ कर रिटर्न दाखिल किए गए, जिसमें 72 प्रतिशत करदाताओं ने नई कर व्यवस्था को चुना है। जबकि कुछ लोग अपने आयकर रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, अन्य, जिन्होंने अभी तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है। वो शायद इस बात से अनजान हैं कि अपडेटेड आयकर रिटर्न (आईटीआर-यू) दाखिल करने का प्रावधान भी है।
आपको बता दें कि अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए दी गई समय अवधि प्रासंगिक आकलन वर्ष (एवाई) के अंत से दो वर्ष है। इसका मतलब है कि करदाता वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 31 मार्च, 2024 तक अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए, अपडेटेड आयकर रिटर्न (आईटीआर) 31 मार्च, 2025 तक दाखिल किया जा सकता है।
आइए जानें ITR-U के प्रावधानों के बारे में
ITR-U क्या है?
आयकर रिटर्न (अपडेट) का प्रावधान बजट 2022 में डाला गया था जो करदाताओं को त्रुटियों या चूक के मामले में अतिरिक्त करों के भुगतान पर आयकर रिटर्न (ITR) को अपडेट/फाइल करने की अनुमति देता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 140B के साथ धारा 139(8) के तहत आयकर रिटर्न (अपडेट) दाखिल किया जाता है। ITR-U का उद्देश्य त्रुटियों और चूक को सुधारने और मुकदमेबाजी को कम करने के लिए स्वैच्छिक अनुपालन का अवसर प्रदान करना था।
आप अपडेटेड रिटर्न कब दाखिल कर सकते हैं?
ये कुछ सामान्य परिदृश्य हैं जब आप अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं:
A. जब रिटर्न दाखिल नहीं किया गया था
या जब रिटर्न दाखिल किया गया था:
B. आय की सही रिपोर्ट नहीं की गई थी
C. आय के गलत शीर्ष चुने गए थे
D. आगे ले जाए गए नुकसान को कम करने के लिए
E. अनवशोषित मूल्यह्रास को कम करने के लिए
F. धारा 115JB/115JC के तहत कर क्रेडिट को कम करने के लिए
G. कर की दर सही नहीं थी।
आप ITR-U कब दाखिल नहीं कर सकते हैं?
A. जब ‘शून्य’ रिटर्न या घाटे का रिटर्न हो।
B. जब संबंधित AY के लिए प्रस्तुत रिटर्न के आधार पर निर्धारित कुल कर देयता को कम करने का प्रभाव हो।
C. जब रिटर्न के परिणामस्वरूप रिफंड मिलता है या संबंधित AY के लिए प्रस्तुत रिटर्न के आधार पर देय रिफंड बढ़ जाता है और
D. साथ ही, करदाता को तलाशी और जब्ती के मामले में या किसी अभियोजन कार्यवाही शुरू होने की स्थिति में अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) दाखिल करने की अनुमति नहीं है।
क्या आप किसी अलग कर व्यवस्था के तहत अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं?
कर व्यवस्था का चुनाव केवल आयकर (I-T) अधिनियम की धारा 139(1) के तहत निर्धारित नियत तिथि तक ही किया जा सकता है। और एक बार 31 जुलाई तक का समय चुनने के बाद, करदाता नियत तिथि के बाद व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकता।
आप कितनी बार अपडेटेड ITR दाखिल कर सकते हैं?
धारा 139(8A) के प्रावधानों के अनुसार, करदाता एक से अधिक बार आयकर रिटर्न (अपडेट) दाखिल नहीं कर सकते।
यदि कोई कर देय नहीं है तो क्या मैं ITR-U दाखिल कर सकता हूँ?
नहीं, यदि कुल कर को TDS क्रेडिट के साथ समायोजित किया जाता है और कोई कर देयता नहीं है, तो आप अपडेटेड ITR दाखिल नहीं कर सकते।
जब मैं ITR-U दाखिल करता हूँ तो मुझे कितना अतिरिक्त कर देना होगा?
यदि अपडेटेड ITR 12 महीनों के भीतर दाखिल किया जाता है, तो करदाता को कुल कर और देय ब्याज का अतिरिक्त 25 प्रतिशत देना होगा। यदि करदाता प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के अंत से 12 महीने बाद लेकिन 24 महीने पहले दाखिल करता है, तो उसे कुल कर और देय ब्याज का अतिरिक्त 50 प्रतिशत देना होगा।
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