Rahul Gandhi FIR : दिल्ली क्राइम ब्रांच राहुल गांधी से कर सकती है पूछ्ताछ? इन धाराओं में दर्ज है एफआईआर 

Rahul Gandhi FIR

संविधान निर्माता डॉ बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर के कथित अपमान को लेकर गुरुवार सुबह को संसद भवन के मकर द्वार के निकट सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्य एक दूसरे के सामने जमकर नारेबाजी की। दरअसल, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष संसद की कार्यवाही में हिस्सा लने के लिए पहुंचे थे। सदन में प्रवेश करते समय उनकी भाजपा सांसदों के साथ धक्का-मुक्की हो गई। भाजपा का आरोप है कि “इस धक्का-मुक्की में उसके दो सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए। अन्य सांसदों को भी चोटें आईं। 

अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi FIR) के खिलाफ थाने में दर्ज कराई शिकायत

ओडिशा से भाजपा सांसद सारंगी के सिर पर टांके लगे हैं। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दोनों सांसदों का इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज की अगुवाई में भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई। भाजपा ने पुलिस को एक शिकायत देकर राहुल गांधी पर संसद परिसर में ‘धक्का-मुक्की’ के दौरान ‘शारीरिक हमला और उकसावे’ में शामिल होने का आरोप लगाया। 

पूछताछ के लिए राहुल को बुला सकती है पुलिस 

धक्का-मुक्की मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गुरुवार रात संसद मार्ग थाने में प्राथमिकी (FIR) दर्ज हो गई। इस प्राथमिकी की जांच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य), 131 (आपराधिक बल प्रयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस मामले के सिलसिले में पूछताछ के लिए राहुल को बुला सकती है।

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कांग्रेस ने भी पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

खबर के मुताबिक पुलिस लोकसभा सचिवालय से उक्त स्थान (जहां घटना हुई हटी) की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने का अनुरोध करेगी। पुलिस के मुताबिक, “धारा 117 के अलावा गांधी के खिलाफ लगाई गई सभी धाराएं जमानती हैं। धारा 117 के तहत सजा चोट की गंभीरता पर निर्भर करती है, जो सात साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है।” खैर, कांग्रेस ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सांसदों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को धक्का दिया और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ ‘धक्का-मुक्की’की। कांग्रेस ने भी इस मामले में पुलिस को एक शिकायत दी है।

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