Waqf Act में मोदी सरकार बड़ा संशोधन करने पर विचार कर रही है। बीते दिनों कैबिनेट ने Waqf Act में 40 संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इसे संसद में रखा जाएगा, जहां पर संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित शक्तियों पर लगाम लग जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इसके बाद वक्फ किसी भी संपत्ति पर बिना सत्यापन आधिपत्य घोषित नहीं कर सकेगा। आईये जानते हैं कि वक्फ एक्ट क्या है और वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है?
Waqf Act और Waqf Board है?
मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों और धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन के लिए वक्फ एक्ट बनाया गया और साल 1954 में Waqf Board का गठन हुआ था। हालांकि, 1995 में कांग्रेस सरकार ने एक्ट में संशोधन कर वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी थी। यह एक्ट कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी जमीन को अपना मानता है तो यह साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं, बल्कि जमीन के मालिक की होगी कि वो बताए कि कैसे वह जमीन उसकी है। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए सभी राज्य में Waqf Board का गठन किया गया है। यही बोर्ड वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण, संरक्षण और प्रबंधन करता है। अगर आपकी संपत्ति को वक्फ बोर्ड ने अपना बता दिया तो आप उसके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। इसका फैसला वक्फ बोर्ड ही करेगा। अगर बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आ गया, तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं।
वक्फ बोर्ड के पास देशभर में इस समय करीब 8 लाख एकड़ भूमि पर मौजूद 8,72,292 से ज्यादा रजिस्टर्ड अचल संपत्तियां मौजूद हैं। वहीं चल संपत्तियों की संख्या 16,713 हैं। इन संपत्तियों को विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की कीमत करीब 1.2 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है। वक्फ बोर्ड के पास सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद देश में सबसे ज्यादा जमीन मौजूद है। वहीं राज्य स्तर पर सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति यूपी में है। यहां पर सुन्नी बोर्ड के पास कुल 2,10,239 संपत्तियां और शिया बोर्ड के पास 15, 386 संपत्तियां मौजूद हैं।