देहरादून, 14 अक्टूबर 2026: उत्तराखंड सरकार ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू या निकोटीन युक्त अन्य खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDA) के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने जारी किया है। इसका उद्देश्य राज्य में ऐसे उत्पादों की उपलब्धता पर रोक लगाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है।
एक साल तक लागू रहेगा प्रतिबंध
जारी आदेश के अनुसार, तंबाकू या निकोटीन को सामग्री के रूप में शामिल करने वाले खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक रहेगी। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30(2)(a) के तहत की गई है।
सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा पर जोर
सरकार ने इस फैसले को सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा से जोड़ा है। खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत खाद्य उत्पादों में तंबाकू और निकोटीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध संबंधी प्रावधान पहले से मौजूद हैं। नए आदेश के जरिए राज्य में संबंधित उत्पादों पर लागू प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रयास किया जाएगा।
प्रतिबंध लागू कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश
आदेश को वरिष्ठ स्वास्थ्य और प्रशासनिक अधिकारियों तक भेजा गया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि राज्यभर में निर्माण इकाइयों, भंडारण केंद्रों, वितरकों और खुदरा दुकानों तक नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। प्रतिबंध के उल्लंघन पर संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
33 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पहले भी ऐसे प्रतिबंध
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तराखंड से पहले 33 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश गुटखा तथा तंबाकू या निकोटीन युक्त पान मसाला उत्पादों पर इसी तरह के प्रतिबंध लगा चुके हैं। यह फैसला देश में ऐसे उत्पादों की बिक्री और वितरण को नियंत्रित करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।
स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर चिंता
गुटखा और तंबाकू युक्त उत्पादों का सेवन मुंह के कैंसर सहित कई गंभीर बीमारियों के जोखिम से जुड़ा है। इसी कारण खाद्य सुरक्षा नियमों और संबंधित प्रावधानों के तहत इन उत्पादों के निर्माण तथा बिक्री पर रोक लगाने के कदम उठाए जाते रहे हैं।
उत्तराखंड में एक साल के इस प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित विभागों और प्रशासनिक अधिकारियों पर होगी।
स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस, उत्तराखंड FDA
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