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बाइकर सिया केस में SIT का बड़ा खुलासा—पुलिस का दावा, आरोपी ने जानबूझकर कार से बाइक को टक्कर मारी

गुरुग्राम: महिला बाइकर शिवानी चौहान उर्फ सिया से जुड़े चर्चित रोड रेज मामले में नई जांच रिपोर्ट सामने आई है। गुरुग्राम पुलिस की Special Investigation Team (SIT) ने अपनी जांच में निष्कर्ष निकाला है कि आरोपी कल्याण बैसला ने कथित तौर पर जानबूझकर अपनी कार सिया की बाइक में टक्कर मारी थी। SIT ने इसे सामान्य सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि “calculated and intentional act” माना है। सितंबर में हुई थी घटना यह घटना 13 सितंबर 2026 को गुरुग्राम के Golf Course Road इलाके में हुई थी। सिया अपने साथी बाइकर्स के साथ जा रही थीं, तभी एक कार कथित तौर पर उनका पीछा करने लगी। बाद में कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिर गईं और घायल हो गईं। SIT जांच में क्या सामने आया? पांच सदस्यीय SIT का नेतृत्व ACP (Crimes Against Women) सुशीला ने किया। जांच टीम ने helmet camera footage, दूसरे बाइकर्स के वीडियो, CCTV और गवाहों के बयानों की जांच की। SIT के मुताबिक उपलब्ध evidence से संकेत मिला कि टक्कर accidental नहीं थी। Attempt to Murder की धारा बरकरार रह सकती है पुलिस के अनुसार FIR में लगाई गई attempt to murder समेत अन्य गंभीर धाराओं को chargesheet में बरकरार रखने की संभावना है। SIT ने chargesheet का draft तैयार कर लिया है और इसे जल्द अदालत में दाखिल किया जा सकता है। वीडियो बना जांच का अहम आधार घटना सिया के helmet-mounted camera और उनके साथ चल रहे एक अन्य biker के कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी। पुलिस ने इन वीडियो का विश्लेषण किया और आरोपी की कार की movement तथा टक्कर से पहले हुई कथित बहस को जांच का अहम हिस्सा बनाया। सिया ने पहले ही लगाया था जानबूझकर टक्कर का आरोप घटना के बाद सिया ने दावा किया था कि कार सवार उनका पीछा कर रहे थे और टक्कर जानबूझकर मारी गई। उन्होंने इसे हत्या की कोशिश बताते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। आरोपी ने पहले आरोपों से किया था इनकार आरोपी पक्ष ने शुरुआत में दावा किया था कि यह जानबूझकर की गई टक्कर नहीं थी और बाइक तथा कार की movement के दौरान collision हुआ। हालांकि SIT की ताजा जांच रिपोर्ट पुलिस के शुरुआती गंभीर आरोपों को मजबूत करती दिखाई दे रही है। आरोपी पहले ही हो चुका है गिरफ्तार कल्याण बैसला को सितंबर में राजस्थान से गिरफ्तार किया गया था। उसके साथ कार में मौजूद उसके रिश्तेदार को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था। इसके बाद पुलिस ने मामले में attempt to murder, stalking और महिला की गरिमा से जुड़े अपराधों की धाराएं जोड़ी थीं। अब आगे क्या? SIT के मुताबिक chargesheet जल्द अदालत में दाखिल की जाएगी। अब अदालत में वीडियो evidence, forensic material और गवाहों के बयानों के आधार पर मामले की आगे की सुनवाई होगी। अंतिम रूप से आरोपी दोषी है या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। स्रोत – Times of India, The Tribune, India Today, NDTV जय राष्ट्र न्यूज़

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