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Meerut Blue Drum Murder Case: मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला दोषी करार, सौरभ राजपूत हत्याकांड में 14 अक्टूबर को सजा

मेरठ: चर्चित Blue Drum Murder Case में मेरठ की जिला एवं सत्र अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को सौरभ राजपूत की हत्या का दोषी ठहराया है। अदालत ने दोनों को हत्या और सबूत मिटाने से जुड़े आरोपों में दोषी माना। सजा का ऐलान 14 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा। मामले की सुनवाई 100 से ज्यादा तारीखों तक चली और 22 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। पत्नी और प्रेमी को कोर्ट ने ठहराया दोषी मेरठ के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को सौरभ राजपूत की हत्या में दोषी करार दिया। दोनों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत की कार्यवाही में हिस्सा लिया। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट के सामने गवाहों के बयान, फॉरेंसिक साक्ष्य और अन्य सबूत पेश किए। 14 अक्टूबर को होगा सजा का ऐलान दोषसिद्धि के बाद अब अदालत दोनों की सजा तय करेगी। अदालत ने 14 अक्टूबर 2026 की तारीख सजा सुनाने के लिए तय की है। अभियोजन पक्ष ने संकेत दिया है कि वह कठोरतम सजा की मांग करेगा। मार्च 2025 में हुई थी सौरभ राजपूत की हत्या मामला मार्च 2025 का है। सौरभ राजपूत अपनी पत्नी और बेटी के साथ समय बिताने के लिए विदेश से मेरठ लौटे थे। अभियोजन के अनुसार मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या की योजना बनाई। कोर्ट ने ट्रायल के बाद दोनों को अपराध में दोषी पाया। ब्लू ड्रम में मिला था शव हत्या के बाद सौरभ के शव के टुकड़े कर उन्हें एक नीले प्लास्टिक ड्रम में रखा गया था। ड्रम को सीमेंट और रेत से भरकर शव छिपाने की कोशिश की गई थी। इसी वजह से यह मामला देशभर में Blue Drum Murder Case के नाम से चर्चित हुआ। हत्या के बाद हिमाचल चले गए थे दोनों जांच के दौरान सामने आया था कि वारदात के बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल प्रदेश चले गए थे। बाद में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और मामले में विस्तृत जांच शुरू हुई। पुलिस ने हत्या, आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने से जुड़े पहलुओं को चार्जशीट में शामिल किया। 126 सुनवाई और 22 गवाह इस हाई-प्रोफाइल मामले की सुनवाई करीब 13 महीने चली। रिपोर्टों के अनुसार कोर्ट में कुल 126 सुनवाई हुईं और अभियोजन पक्ष की ओर से 22 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। इसके बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया। करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट पुलिस ने इस मामले में विस्तृत चार्जशीट दाखिल की थी। रिपोर्टों के मुताबिक चार्जशीट करीब 1000 पन्नों की थी, जिसमें हत्या की योजना, घटनास्थल से जुड़े साक्ष्य, फॉरेंसिक रिपोर्ट और आरोपियों की गतिविधियों से जुड़ी जानकारी शामिल थी। परिवार ने फैसले पर जताया संतोष दोषसिद्धि के बाद सौरभ राजपूत के परिवार ने फैसले पर प्रतिक्रिया दी। परिवार ने कहा कि लंबे इंतजार के बाद न्याय की दिशा में बड़ा कदम सामने आया है। अब परिवार की नजर 14 अक्टूबर को होने वाली सजा की घोषणा पर है। अब सजा पर टिकी निगाहें अदालत ने फिलहाल केवल दोषसिद्धि का फैसला सुनाया है। दोनों दोषियों को कितनी सजा मिलेगी, इसका फैसला 14 अक्टूबर को होगा। मामले की गंभीरता और अपराध के तरीके को देखते हुए अभियोजन पक्ष कठोर सजा की मांग कर रहा है, जबकि अंतिम निर्णय अदालत करेगी। source – The Indian Express / The Times of India / Hindustan Times / India Today / NDTV जय राष्ट्र न्यूज़

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