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मणिपुर में हाईवे जाम करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

इंफाल, 4 सितंबर 2026: मणिपुर सरकार ने राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों सहित सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध करने, यातायात बाधित करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। राज्य के गृह विभाग ने अधिकारियों को ऐसे मामलों में तत्काल कदम उठाने और दोषियों के खिलाफ संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

बंद और नाकेबंदी पर सरकार सख्त

सरकार ने कहा कि उसे विभिन्न संगठनों, समूहों और व्यक्तियों द्वारा बंद, सड़क नाकेबंदी, जबरन आवाजाही रोकने और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों की जानकारी मिली है। इनसे आम लोगों को परेशानी होने के साथ जरूरी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति प्रभावित हो रही है।

आवश्यक सेवाओं की आवाजाही रोकने पर भी कार्रवाई

आदेश के तहत ईंधन, दवाइयों, आवश्यक वस्तुओं, आपातकालीन सेवाओं, सार्वजनिक परिवहन, मालवाहक और निजी वाहनों की आवाजाही रोकने या बाधित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

DC और SP को तत्काल कार्रवाई के निर्देश

मणिपुर सरकार ने सभी Deputy Commissioners, Superintendents of Police और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सड़कों और राजमार्गों पर निर्बाध यातायात सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बिना किसी अतिरिक्त चेतावनी के कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

पांच साल तक की सजा का प्रावधान

सरकारी आदेश में National Highways Act, Prevention of Damage to Public Property Act, Motor Vehicles Act, Bharatiya Nyaya Sanhita और Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita सहित संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई का उल्लेख किया गया है। National Highways Act की धारा 8B के तहत राजमार्ग को असुरक्षित या आवाजाही के लिए बाधित करने पर पांच साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

शांति और सामान्य आवाजाही बनाए रखने की अपील

सरकार ने नागरिकों, छात्र संगठनों, सामाजिक संस्थाओं, यूनियनों और अन्य समूहों से शांति बनाए रखने और बंद, सड़क नाकेबंदी तथा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी गतिविधियों से दूर रहने की अपील की है।

source – Manipur Home Department / The Indian Express
जय राष्ट्र न्यूज़

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