प्रमुख खबरें

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: विदेश में विवाह टूटने के आधार पर दिया गया तलाक भारत में मान्य नहीं, दूसरी शादी पर हो सकती है कार्रवाई

नई दिल्ली, 4 नवंबर 2026: सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी अदालतों द्वारा दिए जाने वाले तलाक के फैसलों की वैधता पर महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। अदालत ने कहा कि यदि किसी भारतीय हिंदू विवाह को विदेशी अदालत केवल विवाह के पूरी तरह टूट जाने के आधार पर समाप्त करती है, तो ऐसा तलाक भारत में स्वतः मान्य नहीं होगा।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला डॉ. एन. श्रीधर रेड्डी और उनकी पहली पत्नी से जुड़ा है। पति ने भारत में विवाह समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली।

इसके बाद उन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता प्राप्त की और वहां की अदालत से तलाक का आदेश हासिल किया। उस आदेश के आधार पर उन्होंने दूसरी शादी कर ली।

पहली पत्नी ने दूसरी शादी को लेकर आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर की पीठ ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में विवाह का पूरी तरह टूट जाना सामान्य वैधानिक तलाक का स्वतंत्र आधार नहीं है।

अदालत के अनुसार विदेशी तलाक का आदेश भारत में मान्य होने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 13 की शर्तों पर खरा उतरना जरूरी है।

इस मामले में पहली पत्नी ने विदेशी अदालत के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार नहीं किया था।

दूसरी शादी के मामले में कार्रवाई जारी रहेगी

सुप्रीम कोर्ट ने पति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत चल रही द्विविवाह संबंधी आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया।

हालांकि अदालत ने पति के माता-पिता और दूसरी पत्नी के खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी, क्योंकि उनके विरुद्ध कथित साजिश में सक्रिय भागीदारी के पर्याप्त आधार नहीं मिले।

विदेश में तलाक लेने वालों के लिए क्या मायने?

इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि विदेश में दिए गए सभी तलाक भारत में अमान्य हैं।

विदेशी तलाक की वैधता विवाह पर लागू भारतीय कानून, तलाक के आधार, संबंधित अदालत के अधिकार क्षेत्र और दोनों पक्षों की भागीदारी पर निर्भर करेगी।

यह फैसला उन भारतीय दंपतियों के लिए महत्वपूर्ण है जो विदेश में रहकर तलाक लेते हैं या दूसरी शादी करने की योजना बनाते हैं।

स्रोत: सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पीटीआई, लाइव लॉ, इंडिया टुडे।

जय राष्ट्र न्यूज़

Leave a Reply

Translate »