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दीया मिर्जा का डिलीट किया गया वीडियो दोबारा अपलोड करें, बॉम्बे हाईकोर्ट का मुंबई महानगरपालिका को आदेश

मुंबई, 3 नवंबर 2026: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेत्री दीया मिर्जा के दिवाली जागरूकता वीडियो को सोशल मीडिया से हटाए जाने पर नाराजगी जताई है। अदालत ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) को निर्देश दिया है कि वह वीडियो दोबारा प्रकाशित करे। यह वीडियो दिवाली के दौरान वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया था।

क्या था पूरा विवाद?

बीएमसी ने दिवाली पर पर्यावरण संरक्षण के लिए एक जागरूकता अभियान शुरू किया था। इसके तहत दीया मिर्जा ने लोगों से सार्वजनिक सड़कों और फुटपाथों पर पटाखे नहीं फोड़ने की अपील की थी।

लेकिन मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम और महापौर रितु तावड़े सहित कुछ नेताओं ने वीडियो पर आपत्ति जताई। इसके बाद बीएमसी ने वीडियो अपने सोशल मीडिया खाते से हटा दिया।

हाईकोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी

न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और नीला गोखले की पीठ ने कहा कि पर्यावरण और जनस्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे को राजनीतिक या धार्मिक विवाद का रूप नहीं दिया जाना चाहिए।

अदालत ने याद दिलाया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और प्रदूषण का असर सभी नागरिकों पर पड़ता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो।

बीएमसी को वीडियो दोबारा अपलोड करने का निर्देश

हाईकोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जागरूकता अभियान के लिए प्रसिद्ध हस्तियों को शामिल करने का बीएमसी आयुक्त का निर्णय उचित था।

अदालत ने महानगरपालिका को हटाया गया वीडियो दोबारा प्रकाशित करने का निर्देश दिया और कहा कि राजनीतिक आपत्तियों के बाद जल्दबाजी में ऐसा निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए था।

दीया मिर्जा ने क्या अपील की थी?

वीडियो में दीया मिर्जा ने लोगों से दिवाली मनाते समय पर्यावरण और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की अपील की थी।

उनका संदेश सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे फोड़ने से बचने और वायु तथा ध्वनि प्रदूषण कम करने से संबंधित था।

पर्यावरण संरक्षण पर फिर शुरू हुई चर्चा

इस विवाद के बाद पर्यावरण जागरूकता अभियानों और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जनस्वास्थ्य और प्रदूषण जैसे विषयों पर अनावश्यक विवाद से बचना चाहिए।

स्रोत – बॉम्बे हाईकोर्ट की कार्यवाही, पीटीआई, लाइव लॉ, एनडीटीवी, इंडियन एक्सप्रेस

जय राष्ट्र न्यूज़

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