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SIR में हटाए गए voters के लिए Maharashtra ने EC से Form 6 बदलने की मांग, “new voter” declaration पर आपत्ति

मुंबई, 18 अक्टूबर 2026: Maharashtra सरकार ने Election Commission से मांग की है कि Special Intensive Revision (SIR) के दौरान voter list से हटाए गए लोगों को दोबारा नाम जुड़वाने के लिए Form 6 में खुद को “new voter” घोषित न करना पड़े। राज्य का कहना है कि जो व्यक्ति पहले से registered voter था, उसे technical deletion के बाद फिर से “new elector” मानना उचित नहीं है। Maharashtra ने क्या बदलाव मांगा? राज्य ने EC से Form 6 में ऐसा विकल्प जोड़ने को कहा है जिससे पहले से registered लेकिन SIR में हटाए गए voter यह बता सकें कि वे re-enrolment या restoration के लिए आवेदन कर रहे हैं, न कि पहली बार voter बन रहे हैं। “New voter” declaration पर क्यों आपत्ति? Maharashtra का तर्क है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम पहले electoral roll में था और बाद में SIR के दौरान हट गया, तो Form 6 में उसे “new voter” बताना तथ्यात्मक रूप से गलत हो सकता है। इससे affidavit/declaration से जुड़े legal complications भी पैदा हो सकते हैं। SIR के बाद बढ़ी re-enrolment की जरूरत Special Intensive Revision के बाद कई ऐसे voters सामने आए जिनके नाम electoral rolls से हट गए थे और अब उन्हें दोबारा inclusion के लिए application देना पड़ रहा है। इसी background में Form 6 की wording को लेकर सवाल उठे हैं। EC के सामने practical issue Election Commission को अब यह तय करना है कि existing Form 6 format को बदला जाए, अलग category बनाई जाए या deleted voters के लिए अलग restoration mechanism दिया जाए। इससे verification process भी ज्यादा clear हो सकता है। विपक्ष भी उठा रहा है voter deletion का मुद्दा SIR को लेकर opposition parties पहले से ही large-scale voter deletions पर सवाल उठा रही हैं। उनका आरोप है कि genuine voters को list से बाहर किया जा रहा है, जबकि Election Commission ऐसी राजनीतिक bias वाली शिकायतों को खारिज करता रहा है। आगे क्या? अगर EC Maharashtra का सुझाव मानता है, तो SIR में हटाए गए voters के लिए re-registration आसान हो सकता है और उन्हें गलत तरीके से “first-time voter” declaration नहीं देना पड़ेगा। source – The Indian Express, Election Commission developments जय राष्ट्र न्यूज़

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मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान तेज, नए मतदाताओं के लिए Form-6 और सत्यापन प्रक्रिया पर चुनाव आयोग का विशेष फोकस

नई दिल्ली, 13 जुलाई। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने आगामी चुनावी तैयारियों के मद्देनज़र मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाने के उद्देश्य से विशेष पुनरीक्षण अभियान को तेज कर दिया है। आयोग ने नए पात्र मतदाताओं से समय पर Form-6 के माध्यम से पंजीकरण कराने तथा सही दस्तावेज़ों के साथ आवेदन प्रस्तुत करने की अपील की है। साथ ही मतदाता सूची में दर्ज विवरणों के सत्यापन की प्रक्रिया पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। (voters.eci.gov.in) नए मतदाताओं के लिए Form-6 निर्वाचन आयोग के अनुसार जिन भारतीय नागरिकों ने निर्धारित आयु पूरी कर ली है और अभी तक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं कराया है, वे Form-6 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध है। आवेदन के साथ पहचान और निवास संबंधी आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने होते हैं। (voters.eci.gov.in) सत्यापन प्रक्रिया पर विशेष ध्यान आयोग का उद्देश्य मतदाता सूची में त्रुटियों को कम करना और पात्र मतदाताओं का सही पंजीकरण सुनिश्चित करना है। इसके लिए दस्तावेज़ों का सत्यापन, पते की पुष्टि और आवश्यक होने पर स्थानीय स्तर पर जांच की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से आवेदन निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। (eci.gov.in) विशेष पुनरीक्षण अभियान जारी निर्वाचन आयोग समय-समय पर विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम संचालित करता है, जिसके माध्यम से नए नाम जोड़े जाते हैं, मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं तथा विवरणों में आवश्यक संशोधन किए जाते हैं। इस अभियान का उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदान का अवसर उपलब्ध कराना है। (eci.gov.in) डिजिटल सेवाओं का विस्तार आयोग ने मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया है। मतदाता अब ऑनलाइन आवेदन की स्थिति देख सकते हैं, आवश्यक संशोधन कर सकते हैं तथा अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित जानकारी भी डिजिटल माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। (voters.eci.gov.in) युवाओं से विशेष अपील निर्वाचन आयोग ने पहली बार मतदान करने वाले युवाओं से समय पर पंजीकरण कराने की अपील की है। आयोग का कहना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रत्येक पात्र नागरिक की भागीदारी महत्वपूर्ण है और मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना पहला आवश्यक कदम है। सही जानकारी देना आवश्यक आवेदन करते समय गलत या अधूरी जानकारी देने से आवेदन में देरी हो सकती है। आयोग ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे केवल सही और प्रमाणित जानकारी ही उपलब्ध कराएं तथा आवेदन जमा करने से पहले सभी विवरणों की जांच अवश्य करें। लोकतंत्र को मजबूत बनाने की पहल विशेषज्ञों का मानना है कि अद्यतन और त्रुटिरहित मतदाता सूची स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों की आधारशिला होती है। आयोग का यह अभियान लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। स्रोत:भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) मूल रिपोर्ट:भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक मतदाता सेवा पोर्टल तथा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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