ITR benefits and documents

ITR Filing 2025: यहां पढ़ें इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से जुड़ी A टू Z जानकारी

मई महीने की दस्तक के साथ ही शुरू हो जाती है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की चर्चा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया – सभी आयकर रिटर्न फॉर्म (ITR Forms) अब उपलब्ध हैं। इसके साथ ही आधिकारिक रूप से ITR Filing 2025 का सीजन भी शुरू हो गया है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि तुरंत रिटर्न फाइल कर दिया जाए, तो थोड़ा ठहरिए! अभी रिटर्न फाइलिंग के लिए जरूरी कई पहलू अधूरे हैं – जैसे कि ऑनलाइन यूटिलिटी टूल्स अभी incometax.gov.in पोर्टल पर जारी नहीं हुए हैं और सैलरीड क्लास को अब तक उनका Form-16 नहीं मिला है। ITR फाइलिंग की तारीख और तैयारी असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 है। वैसे तो अभी दो महीने हैं, लेकिन स्मार्ट टैक्सपेयर्स अभी से जरूरी दस्तावेज़ जुटाना शुरू कर चुके हैं। खासतौर पर इस बार के फॉर्म्स में 2024 के बजट में किए गए बदलावों को शामिल किया गया है – जैसे कि कैपिटल गेन टैक्स नियमों में बदलाव किए गए हैं। वहीं अगर आपने म्यूचुअल फंड या शेयर बेचे हैं, तो अब कुछ विशेष शर्तों के तहत आप ITR-1 फॉर्म का चुनाव कर सकते हैं। सही ITR फॉर्म चुनना बेहद जरूरी गलत ITR फॉर्म का चयन आपके रिटर्न को ‘डिफेक्टिव’ घोषित कर सकता है। अगर इसे आसान शब्दों में समझें तो अगर आपका कैपिटल गेन ₹1.25 लाख से कम है और कोई घाटा कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, तो आप ITR-1 फॉर्म भर सकते हैं। नए फॉर्म्स में अलग-अलग एसेट्स पर कैपिटल गेन टैक्स के हिसाब से अपडेट किए गए सेक्शन जोड़े गए हैं, इसलिए सावधानी ज़रूरी है। ITR फाइलिंग के लिए जरूरी डॉक्युमेंट्स जरूरी डॉक्युमेंट्स: इन डॉक्युमेंट्स की भी पड़ सकती है जरूरत  टैक्स सेविंग्स और डिडक्शन के प्रूफ हालांकि इन दस्तावेज़ों को ITR के साथ अपलोड नहीं करना होता, लेकिन किसी गड़बड़ी की स्थिति में ये आपके काम आ सकते हैं: सेक्शन 80C और 80CCD(1B) सेक्शन 80D सेक्शन 80E सेक्शन 24B सेक्शन 80G अन्य इनकम स्रोतों के लिए: इसे भी पढ़ें:- विदेश से सोना-चांदी लाना अब नहीं रहा आसान: क्या है सरकार के नए नियम? नया टैक्स रिजीम अपनाना या पुराना? 2025 के बजट में नया टैक्स रिजीम ज्यादा आकर्षक बना दिया गया है – अब टैक्स फ्री इनकम लिमिट ₹12 लाख तक बढ़ा दी गई है। लेकिन ध्यान दें कि 31 जुलाई 2025 से पहले जो भी रिटर्न फाइल किया जाएगा, वह FY 2024-25 के लिए होगा। यदि आपने नौकरी के समय नया टैक्स रिजीम चुना था और अब पुराने रिजीम में जाना चाहते हैं, तो आपको अपने सभी डॉक्युमेंट्स अच्छे से संभालकर रखने होंगे। ITR फाइलिंग सिर्फ एक कानूनी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आपकी वित्तीय समझदारी का भी प्रमाण है। इसलिए जल्दबाजी न करें, सही फॉर्म और दस्तावेज़ों के साथ अपनी ITR Filing 2025 को आसान और त्रुटिरहित बनाएं। समय रहते दस्तावेज तैयार रखें, ताकि आखिरी वक्त की हड़बड़ी से बचा जा सके और टैक्स बेनिफिट्स का पूरा लाभ लिया जा सके। Latest News in Hindi Today Hindi news VDA Schedule के अनुसार #ITRFiling2025 #IncomeTaxReturn #TaxFilingGuide #ITR2025 #IncomeTaxIndia #FileYourITR #TaxSeason2025 #ITRDeadline

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Income tax

टैक्स पेमेंट हुआ आसान: आयकर विभाग ने शुरू की ‘ई-पे टैक्स’ सुविधा

इनकम टैक्स (Income tax) भरना न केवल हर नागरिक की जिमेदारी है बल्कि इससे देश के विकास में भी सहयोग होता है। हर नागरिक के लिए हर साल इनकम टैक्स (Income tax) रिटर्न भरना बहुत जरूरी है। इनकम टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया भरा जा सकता है। इसे भरते हुए सही जानकारी देना आवश्यक है। इसके लिए इनकम टैक्स (Income tax) एक्सपर्ट की सलाह भी ली जा सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने अब अपने पोर्टल पर भी ई-पे टैक्स (e-Pay Tax) सुविधा शुरू की है। इस सुविधा से लोगों के लिए अपने टैक्स का भुगतान करना बहुत आसान हो जाएगा। ई-पे टैक्स (e-Pay Tax) सुविधा को हाल ही में शुरू किया गया है। आइए जानें इस सुविधा के बारे में विस्तार से। ई-पे टैक्स (e-Pay Tax) सुविधा क्या है?  टैक्स पे करने के लिए लोगों को आसानी हो, इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने अपनी ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल पर ‘ई-पे टैक्स’ (e-Pay Tax) फैसिलिटी शुरू की है। इससे यूजर आसानी से घर बैठे ही अपना टैक्स भर सकते हैं। इससे वो बैंक में लाइन्स और अन्य परेशानियों से बचेंगे और उनके समय की भी बचत होगी। इससे एक फायदा यह भी होगा कि वो इस फैसिलिटी से समय पर टैक्स भर पाएंगे। इससे यूजर अपने डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग आदि से भुगतान कर सकते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो यह फैसिलिटी यूजर्स की सुविधा के लिए दी जा रही है ताकि यूजर बिना किसी प्रॉब्लम के अपना टैक्स भर सकें। ई-पे टैक्स (e-Pay Tax) सुविधा क्यों दी जा रही है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) यह सुविधा अपने यूजर्स को दे रहा है और इसके पीछे उनके कई उद्देश्य हैं, जैसे: इसे भी पढ़ें:- क्या आतंकी हमलों में पीड़ित परिवार को मिलता है इंशोरेंस? यह तो थी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) द्वारा दी जाने वाली ई-पे टैक्स (e-Pay Tax) सुविधा के बारे में । उम्मीद है कि आने वाले समय में यह सुविधा बहुत फायदेमंद साबित होगी। इससे न केवल यूजर्ज को टैक्स (Tax) पे करने में आसानी होगी बल्कि वो समय पर इसका भुगतान कर पाएंगे। यही नहीं इससे टैक्स पे करने वाले लोग अपने टैक्स से सम्बन्धित पूरी जानकारी भी पा सकते हैं जिससे किसी भी तरह की गलती की संभावना कम होगी। इसके साथ ही ई-पे टैक्स (e-Pay Tax) से अधिक से लोग अपना टैक्स भर पाएंगे और इससे जुडी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे।  Latest News in Hindi Today Hindi news  #incometax #e-PayTax #IncomeTaxDepartment #IncomeTaxreturn

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