मई महीने की दस्तक के साथ ही शुरू हो जाती है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की चर्चा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया – सभी आयकर रिटर्न फॉर्म (ITR Forms) अब उपलब्ध हैं। इसके साथ ही आधिकारिक रूप से ITR Filing 2025 का सीजन भी शुरू हो गया है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि तुरंत रिटर्न फाइल कर दिया जाए, तो थोड़ा ठहरिए! अभी रिटर्न फाइलिंग के लिए जरूरी कई पहलू अधूरे हैं – जैसे कि ऑनलाइन यूटिलिटी टूल्स अभी incometax.gov.in पोर्टल पर जारी नहीं हुए हैं और सैलरीड क्लास को अब तक उनका Form-16 नहीं मिला है।
ITR फाइलिंग की तारीख और तैयारी
असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 है। वैसे तो अभी दो महीने हैं, लेकिन स्मार्ट टैक्सपेयर्स अभी से जरूरी दस्तावेज़ जुटाना शुरू कर चुके हैं। खासतौर पर इस बार के फॉर्म्स में 2024 के बजट में किए गए बदलावों को शामिल किया गया है – जैसे कि कैपिटल गेन टैक्स नियमों में बदलाव किए गए हैं। वहीं अगर आपने म्यूचुअल फंड या शेयर बेचे हैं, तो अब कुछ विशेष शर्तों के तहत आप ITR-1 फॉर्म का चुनाव कर सकते हैं।
सही ITR फॉर्म चुनना बेहद जरूरी
गलत ITR फॉर्म का चयन आपके रिटर्न को ‘डिफेक्टिव’ घोषित कर सकता है। अगर इसे आसान शब्दों में समझें तो अगर आपका कैपिटल गेन ₹1.25 लाख से कम है और कोई घाटा कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, तो आप ITR-1 फॉर्म भर सकते हैं। नए फॉर्म्स में अलग-अलग एसेट्स पर कैपिटल गेन टैक्स के हिसाब से अपडेट किए गए सेक्शन जोड़े गए हैं, इसलिए सावधानी ज़रूरी है।
ITR फाइलिंग के लिए जरूरी डॉक्युमेंट्स
जरूरी डॉक्युमेंट्स:
- लिंक किए हुए आधार और PAN कार्ड
- फॉर्म-26AS और AIS रिपोर्ट
- बैंक स्टेटमेंट्स और TDS सर्टिफिकेट्स
- पिछले सालों के ITR
- फॉर्म-16
- सैलरी स्लिप्स
- रेंट एग्रीमेंट और किराया रसीदें
इन डॉक्युमेंट्स की भी पड़ सकती है जरूरत
- विदेशी बैंक स्टेटमेंट और इन्वेस्टमेंट डिटेल्स
- Form 67 (DTAA के तहत टैक्स क्रेडिट के लिए)
- अगर आपकी इनकम ₹50 लाख से ज्यादा है तो एसेट-लायबिलिटी डिटेल्स के साथ ITR-2 भरें
टैक्स सेविंग्स और डिडक्शन के प्रूफ
हालांकि इन दस्तावेज़ों को ITR के साथ अपलोड नहीं करना होता, लेकिन किसी गड़बड़ी की स्थिति में ये आपके काम आ सकते हैं:
सेक्शन 80C और 80CCD(1B)
- ELSS में निवेश का प्रूफ
- NPS में कंट्रीब्यूशन का प्रूफ
- जीवन बीमा की रसीदें
सेक्शन 80D
- हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम की रसीदें
सेक्शन 80E
- एजुकेशन लोन पर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट
सेक्शन 24B
- होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट (2 लाख तक की छूट)
सेक्शन 80G
- चैरिटी डोनेशन की रसीदें
अन्य इनकम स्रोतों के लिए:
- म्यूचुअल फंड से कैपिटल गेन/लॉस स्टेटमेंट
- क्रिप्टो या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट (VDA Schedule के अनुसार)
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नया टैक्स रिजीम अपनाना या पुराना?
2025 के बजट में नया टैक्स रिजीम ज्यादा आकर्षक बना दिया गया है – अब टैक्स फ्री इनकम लिमिट ₹12 लाख तक बढ़ा दी गई है। लेकिन ध्यान दें कि 31 जुलाई 2025 से पहले जो भी रिटर्न फाइल किया जाएगा, वह FY 2024-25 के लिए होगा। यदि आपने नौकरी के समय नया टैक्स रिजीम चुना था और अब पुराने रिजीम में जाना चाहते हैं, तो आपको अपने सभी डॉक्युमेंट्स अच्छे से संभालकर रखने होंगे।
ITR फाइलिंग सिर्फ एक कानूनी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आपकी वित्तीय समझदारी का भी प्रमाण है। इसलिए जल्दबाजी न करें, सही फॉर्म और दस्तावेज़ों के साथ अपनी ITR Filing 2025 को आसान और त्रुटिरहित बनाएं। समय रहते दस्तावेज तैयार रखें, ताकि आखिरी वक्त की हड़बड़ी से बचा जा सके और टैक्स बेनिफिट्स का पूरा लाभ लिया जा सके।
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