new CCTV installation: हाईकोर्ट के सख्त रुख के अब मध्य प्रदेश के थानों में लगेंगे नए हाईटेक कैमरे, ऑडियो भी हो सकेगा रिकॉर्ड

new CCTV installation

साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य-प्रदेश के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे (new CCTV installation) लगाए गए थे। जिसके बाद साल 2021 में कोर्ट ने इनकी स्थिति सुधारने के विस्तृत निर्देश भी दिए थे। जानकारी के मुताबिक इनमे से अधिकतर कैमरे खराब हो चुके हैं। इस बीच हाईकोर्ट के सख्त रुख के अब मध्य प्रदेश के पुलिस थानों में खराब क्वाॅलिटी के लगे सीसीटीवी कैमरों को हटाकर उनकी जगह नए 3429 हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। बता दें कि इनको लगाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। गृह विभाग ने टेंडर जारी कर दिए हैं। योजना के तहत 1160 थानों में अतिरिक्त मॉनिटर और 3429 नए कैमरे इंस्टॉल किए जाएंगे। खास बात यह कि इनमें ऑडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इस पर कुल ₹28.41 करोड़ खर्च होंगे। पुलिस विभाग को यह कार्रवाई मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के कड़े रुख के कारण करना पड़ी। 

ग्वालियर के मुरार की दो महिलाओं ने पुलिस पर अवैध तरीके से हिरासत में रखने का लगाया था आरोप (new CCTV installation)

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दरअसल, ग्वालियर के मुरार की दो महिलाओं ने पुलिस पर अवैध तरीके से हिरासत में रखने का आरोप लगाया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने थाने के सीसीटीवी फुटेज पेश करने को कहा। आदतन पुलिस ने बहाना बनाते हुए एक कैमरे के खराब होने की जानकारी कोर्ट को दी। इस दरम्यान पुलिस ने बताया कि कैमरा खराब हो चुका है और उसे बदलना होगा। फिर क्या था, कोर्ट का पारा चढ़ गया। पुलिस के इस रवैये के बाद कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट के आदेश के बाद अब दो तरह के कैमरे लगाए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक इसमें 2573 डोम कैमरा थानों के अंदर और 856 बुलेट कैमरा बाहर और खुले स्थानों पर इंस्टॉल (new CCTV installation) होंगे। 

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प्रदेशभर के थानों में 128 जीबी के 3429 एसडी कार्ड और 1539 एलईडी मॉनिटर (new CCTV installation) भी जाएंगे खरीदे 

जानकारी के लिए बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद अब पूरे प्रदेश के कैमरे अपडेट करने का प्लान सरकार की तरफ से पेश किया गया। इसके मुताबिक प्रदेशभर के थानों में 128 जीबी के 3429 एसडी कार्ड और 1539 एलईडी मॉनिटर (new CCTV installation) भी खरीदे जाएंगे। इसके अलावा वर्तमान में कैमरों का रखरखाव एजेंसी पर 1.97 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि शिकायतों के बावजूद इसके द्वारा सुधार का कार्य नहीं हुआ। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट मुरार पुलिस को 2021 के आदेश बाद लगाए गए 9 सीसीटीवी कैमरों ने के फुटेज की जानकारी देने के लिए कहा है। कोर्ट को यह भी बताया गया है कि फुटेज की स्टोरेज क्षमता 18 माह है। कोर्ट की पहल के बाद ही सही मध्य प्रदेश की सरकार जागी सही। इससे मध्य प्रदेश में पुलिसिया अत्याचार पर लगाम जरूर लगेगी। 

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